The National Institute of Health and Family Welfare (NIHFW)

प्रबंध निकाय संस्थान के लिये शीर्षस्थ नीति निर्धारक निकाय है। इसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली (अध्यक्ष), सचिव (परिवार कल्याण) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (उपाध्यक्ष), अपर सचिव (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (सदस्य) अपर सचिव (रास्वापक संस्थान के कार्य व्यवहार से संबद्ध) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (सदस्य), अपर सचिव (वित्तीय सलाहकार) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (सदस्य), महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, अंसारी नगर, नई दिल्ली (सदस्य), निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली (सदस्य), निदेशक अंतर्राष्ट्रीय जनसख्या विज्ञान संस्थान, गोवान्दी स्टेशन रोड़, देओनार, मुम्बई (सदस्य) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले सात सदस्य, निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, मुनीरका, नई दिल्ली इसके सदस्य सचिव हैं।

श्री मनसुख मांडविया
माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार
स्थाई वित्त समिति द्वारा इस संस्थान के वित्तीय मामलों की समीक्षा की जाती है तथा वित्त अनुमोदित किया जाता है तथा इस समिति में सचिव (परिवार कल्याण) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, अवर सचिव (वित्तीय सलाहकार) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इसके सदस्य-सचिव हैं।
कार्यक्रम सलाहकार समितिः कार्यक्रम सलाहकार समिति का उद्देश्य संस्थान की सतत तथा प्रस्तावित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों संबंधी व्यापक दिशा निर्देश तैयार करना है तथा साथ-साथ संस्थान के कार्यक्रमों को अधिक बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त सलाह तथा मार्ग दर्शन प्रदान करना है।
संस्थान के प्रबंध निकाय के अध्यक्ष/वैकल्पिक उपाध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक कार्यालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, आईसीएसएसआर/जन-संचार संस्थान, आईआईपीएस,सीटीआई/एचएफडब्लू टीसी से एक प्रतिनिधि, राज्य शासन से एक सचिव, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवा से दो निदेशकों को कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दो सदस्यों को सरकारी निकाय से भी नामित किया जाता हैं। संकाय के दो सदस्यों को संस्थान के निदेशक सीधे नामित करते है। निदेशक, रास्वापक संस्थान कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य-सचिव है। इस समिति के अध्यक्ष तथा नामित सदस्यों का सेवा काल तीन वर्ष होगा।